अर्जुन कश्यप
चित्रकूट: महिला बैंक कर्मी को घर बुलाकर दुराचार करने और उसका वीडियो बनाने के मामले में जेल में बंद आरोपी बैंक खाताधारक की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि कर्वी कोतवाली में बीती 7 जून 2024 को एक बैंक कर्मी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़िता के अनुसार कर्वी कोतवाली के चकला राजरानी गांव का निवासी कुलदीप सिंह बैंक के काम से उसके घर आता जाता था। एक दिन वह कुलदीप के गांव वाले घर गई जहां उसने कुछ खिला दिया। जिसके बाद उसे चक्कर आने लगा। इस दौरान उसके साथ गलत काम किया गया। साथ ही उसका वीडियो बना लिया गया। पीड़िता के अनुसार इस घटना के बाद आरोपी कुलदीप सिंह उसे ब्लैक मेल करने लगा और लगातार छह माह तक गलत काम करता रहा।
विरोध करने पर फोटो और गंदी वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। इसके बाद कुलदीप ने उसे अन्य लोगों से भी सम्बन्ध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके चलते उसने कुलदीप का नम्बर ब्लाॅक कर दिया और बात करना बंद कर दिया। जिसके बाद उसने बीती 25 मार्च 2024 को उसके पति के पास गंदी फोटो और वीडियो भेजकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसी बदनामी अब उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। पुलिस ने इस मामले में धारा 376 भादंस व 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। जेल में बंद आरोपी ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जनपद न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने आरोपी कुलदीप सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।